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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकीलों से आग्रह किया कि वे अपने कनिष्ठ वकीलों को छुट्टियों के दौरान मामलों पर बहस करने की अनुमति दें।

Published on: 05-Feb-2026

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकीलों से आग्रह किया कि वे अपने कनिष्ठ वकीलों को छुट्टियों के दौरान मामलों पर बहस करने की अनुमति दें।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकीलों से आग्रह किया कि वे अपने कनिष्ठ वकीलों को छुट्टियों के दौरान मामलों पर बहस करने की अनुमति दें।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के साथ अदालत कक्ष में संक्षिप्त बातचीत की।

जस्टिस करोल ने टिप्पणी की, "मैं सभी वरिष्ठों से अनुरोध करूंगा कि वे इस छुट्टी का समय बार के युवा सदस्यों को (बहस करने के लिए) दें। हम चाहते हैं कि युवा बार बढ़े, बस इतना ही; छुट्टियाँ केवल युवा लोगों के लिए (एक अवसर के रूप में) थीं।"

सिंघवी ने इस विचार का स्वागत किया, लेकिन कहा कि एक समान नियम होने चाहिए।

उन्होंने कहा, "मैं रिकॉर्ड पर हूं कि अगर मायलॉर्ड एक समान नियम बनाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत आसान होगा। वास्तव में, मैं इसे पांचवें वर्ष दोहरा रहा हूं...सामूहिक रूप से, मायलॉर्ड चर्चा कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं।"

एसजी मेहता ने कहा कि कुछ अवकाश पीठ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बहस करने की अनुमति नहीं देती हैं।

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