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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री B. S. Yediyurappa की गिरफ्तारी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ी राहत !
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने B. S. Yediyurappa को बड़ी राहत दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री पोस्को को मामले में जारी गैर जमानती वारंट के फ़िलहाल रोक लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी है। पुलिस ने एफआईआर होने के बाद ही सीआईडी को मामला सौंप दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीआईडी की गिरफ़्तारी को भी रोक लगा दी है। सीआईडी के सामने पेश होना था। पूर्व मुख्यमंत्री को सीआईडी के सामने 17 जून को मामले की जांच के लिए सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश मिला था!
लेकिन इससे पहले बेंगलुरु कोर्ट ने बेंगलुरु कोर्ट से चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्को मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिए और सीआईडी की विशेष जांच टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध गिरफ़्तारी वारंट की मांग करते हुए सीआईडी ने एफटीसी कोर्ट की तरफ़ रुख किया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को सीआईडी को पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए थे। इधर 17 वर्ष की लड़की की माँ ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि 2 फरवरी 2024 को एक बैठक के दौरान डॉलर कॉलोनी में उसके आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला की 17 वर्ष से बेटी के साथ छेड़खानी हुई थी
जिसमें पुलिस ने महिला के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री पर पोस्को और आईपीसी 354 ए योन उत्पीडन के तहत मामला दर्ज किया था पूर्व मुख्यमंत्री ने सीआईडी से समय मांगा लेकिन खबरों के मुताबित दिगज्ज बीजेपी नेता नई दिल्ली में किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं
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