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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की याचिका की ख़ारिज
सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीला पोलोज की एक याचिका सर्वोच न्यायालय में दाखिल की गई थी जो खारिज कर दी गई दायर याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय की चुनौती दी गई थी जिसमें 200 करोड़ रुपये की राशि वसूली के मामले में याचिका में जमानत इस्तागित कर दी गई पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका की तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते और सर्वोच न्यायालय की पीठ ने अपने 14 जून के निर्णय में कहा विशेष स्वीकृत याचिका खारिज की जाति है और जो न्यायालय में लम्भित आवेदन को भी खारिज कर दिया जाएगा 14 मई को आदेश दिया गया था और 20 मई 2024 को नोटिस जारी किया गया था !
सर्वोच न्यायालय ने कहा कि आप 2 साल और 8 महीने से जेल में हैं और जैसे ही आप अदालत में आते हैं आपको एक आदेश की जरूरत होती है आपकी पत्नी पोलोज़ के वकील ने न्यायिक कारवाही करने के लिए तेजी लाने के लिए अनुरोध पीठ से कहा कि हमारे लिए हाईकोर्ट के बोर्ड की व्यवस्था करने का कोई अन्य प्रावधान नहीं है !
अभियोजन पक्ष के लिए मुताबिक चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पोलोज ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साल 2021 से लगातार संगठित साथियो के साथ अपराध करने वाला गिरोह चला रहे हैं दिल्ली पुलिस ने दोनों को सितंबर 2021 में मामलों में गिरफ़्तार किया था और यह लोग फ़िलहाल न्याय विरासत में है !
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